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दिल्ली दंगा मामला: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दूसरी पीठ को सौंपी गई

By भाषा | Updated: August 2, 2021 15:35 IST

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नयी दिल्ली, दो अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में इसी तरह के मामलों के एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित होने के कारण सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने आदेश दिया कि जमानत अर्जी को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष छह अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुख्य न्यायाधीश का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका को छह अगस्त को उक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये।’’

हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को सूचित किया कि दंगों के संबंध में उनके मुवक्किल के खिलाफ 11 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और दयालपुर थाने से ऐसी तीन प्राथमिकी में जमानत याचिकाएं इस महीने के अंत में एक अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि सभी एफआईआर में साजिश का एक समान आरोप है कि ताहिर हुसैन कथित तौर पर हिंसा के पीछे का षडयंत्रकर्ता है। माथुर ने कहा कि वर्तमान जमानत आवेदन भी न्यायमूर्ति खन्ना को भेजा जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता डीके भाटिया ने इस आधार पर वर्तमान जमानत को दूसरी पीठ को भेजने का विरोध किया कि प्राथमिकी, साथ ही हुसैन की भूमिका भी अन्य मामलों से अलग थी।

वर्तमान प्राथमिकी दयालपुर इलाके में भारतीय दंड संहिता के तहत कथित दंगा और अन्य अपराधों से संबंधित है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने 13 जुलाई को दो में से एक जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया था।

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए सांप्रदायिक संघर्ष में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 700 अन्य घायल हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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