दिल्ली दंगे: स्कूल में आग लगाने के मामले में एक व्यक्ति को जमानत

By भाषा | Updated: November 4, 2020 21:42 IST2020-11-04T21:42:56+5:302020-11-04T21:42:56+5:30

Delhi riots: bail to one person in case of fire in school | दिल्ली दंगे: स्कूल में आग लगाने के मामले में एक व्यक्ति को जमानत

दिल्ली दंगे: स्कूल में आग लगाने के मामले में एक व्यक्ति को जमानत

नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित रूप से एक निजी स्कूल में आग लगाने के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि गवाहों द्वारा उसकी पहचान किया जाना और उसके खिलाफ पेश किये गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत दोनों संदेहास्पद हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दयालपुर इलाके के डीपीआर कॉन्वेंट स्कूल से लगी संपत्ति में कथित रूप से आग लगाने और तोड़फोड़ किये जाने के मामले में शाहरुख मलिक को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी ।

शिव विहार इलाके में स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक फैसल फारूक और 16 अन्य लोग इस मामले में आरोपी हैं।

अदालत ने कहा कि मलिक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा दो गवाहों ने शाहरुख नामक के एक व्यक्ति का नाम लिया है, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं या नहीं।

अदालत ने कहा कि गवाहों में से एक रूप सिंह मलिक को अच्छी तरह जानता था। उसने आठ मार्च और 11 मार्च को दर्ज कराए गए अपने बयान में विशेष रूप से उसकी पहचान की बात नहीं कही।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सिंह ने 24 मार्च को उसका नाम लिया, जिससे पहचान को लेकर संदेह पैदा होता है।

Web Title: Delhi riots: bail to one person in case of fire in school

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