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दिल्ली दंगा: उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी को दी जमानत

By भाषा | Updated: May 24, 2021 20:35 IST

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नयी दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्त्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान एक थाने पर ‘नृशंस हमला’ करने वाली भीड़ का हिस्सा रहे एक व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी।

इस हमले में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गयी और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

न्यायमूर्ति सुरेश एस कैत ने आरोपी को इस आधार पर राहत दी कि इस मामले में चौथा आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, सुनवाई में काफी वक्त लगेगा तथा 2020 से ही जेल में बंद आरोपी को ‘अनिश्चितकाल तक सलाखों के पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता मोहम्मद मंसूर को 20000 रुपये के निजी बांड और उतनी राशि का एक जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायमूर्ति कैत ने कहा कि आरोपी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और जब भी उसे निर्देश मिलेगा, उसे निचली अदालत में पेश होना होगा।

आरोपी के वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत से कहा कि प्राथमिकी और तीन आरोपपत्रों में उनके मुवक्किल का नाम नहीं है , बस चौथे आरोपपत्र में उसका नाम है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि वह उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने ड्यटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया।

न्यायमूर्ति कैत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इसमें कोई शक नहीं कि मंसूर उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने पुलिस पर पथराव किया लेकिन निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय में अभियोजन के शिनाख्त में अंतर है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और वह बस आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देता है।

संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तरपूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गये थे। उसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गयी थी और 200 अन्य घायल हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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