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दिल्ली दंगा: अदालत ने सात मामलों में दो व्यक्तियों को गिरफ्तारी से राहत दी

By भाषा | Updated: February 10, 2021 22:44 IST

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नयी दिल्ली, 10 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े सात मामलों में दो व्यक्तियों को बुधवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने खजूरी खास इलाके में दंगे से जुड़े सात मामलों में मोहम्मद नियाज और मोहम्मद नफीस की गिरफ्तारी पर क्रमश: 25 और 27 फरवरी तक रोक लगा दी ।

अदालत ने दोनों को थाने में 12 फरवरी को जांच से जुड़ने और संबंधित जांच अधिकारी या थानाप्रभारी के लिखित निर्देश पर आगे भी ऐसा करते रहने का निर्देश दिया।

दोनों की अग्रिम जमानत अर्जियों में आरोप लगाया गया है कि उन्हें पुलिस ने बार बार धमकी दी है और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है । दोनों ने कहा कि वे जांच में सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं।

पिछले साल उत्तरपूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को सशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी थी जिसमें कम से कम 53 लोगों ने जान गंवायी और करीब 200 लोग घायल हो गये।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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