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दिल्ली दंगा: अदालत ने स्कूल के मालिक को जमानत दी

By भाषा | Updated: December 14, 2020 21:03 IST

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नयी दिल्ली, 14 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे के से जुड़े एक मामले में एक निजी विद्यालय के मालिक को यह कहते हुए जमानत दी कि यह स्पष्ट है कि यह जांच तब शुरू हुई जब उसे अन्य मामले में जमानत मिल गयी और गवाहों के बयान भी जल्दीबाजी में दर्ज किये गये जिनकी प्रमाणिकता सुनवाई के दौरान परखी जाएगी।

शिवविहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि वैसे तो आरोपी लंबे समय तक जेल में रहा, पुलिस आपराधिक साजिश को लेकर उसके विरूद्ध बमुश्किल ही कोई सामग्री सामने ला पायी।

अदालत ने कहा कि जून तक इस मामले में एक प्रकार से कोई जांच नहीं की गयी।

फारूक को दंगे के दौरान समीप के डीआरपी कन्वेंट स्कूल की संपत्ति जलाने और उसे नुकसान पहुंचाने में कथित संलिप्तता को लेकर एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जून में इस मामले में जमानत दी गयी थी जिसके बाद एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने 20000 रूपये के मुचलके और उतने ही जमानत राशि पर फारूक को दयालपुर इलाके में दंग से जुड़े एक मामले में जमानत दी।

सुनवाई के दौरान फारूक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी नौ मार्च से न्यायिक हिरासत में था और उसे जून में इस मौजूदा मामले में गिरफ्तार किया लेकिन जुलाई तक इस मामले में धाराएं 307, 153-ए नहीं लगायी थीं।

अभियोजन की ओर से विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि गवाहों ने अपने बयानों में कहा है कि फारूक दंगे में शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच झड़प के बाद 24फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा फैल गया था जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान गयी थी और करीब 200 घायल हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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