वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए: केंद्र

By भाषा | Updated: November 5, 2019 19:17 IST2019-11-05T19:17:40+5:302019-11-05T19:17:40+5:30

पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। कुछ वकील संघों ने हाल की घटनाओं से संबंधित वीडियो दिखाने से मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।

Delhi Police vs Lawyers govt says the order for action against lawyers should not apply to subsequent events | वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए: केंद्र

वकीलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए: केंद्र

केन्द्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस में हुए संघर्ष के बाद रविवार को पारित उसका आदेश बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए। वकीलों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के बाद अदालत ने वकीलों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने संबंधी आदेश पारित किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केन्द्र की याचिका पर नोटिस जारी किया और वकीलों के शीर्ष निकाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राष्ट्रीय राजधानी की कई अन्य बार एसोसिएशनों से जवाब मांगा। केन्द्र की इस याचिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सोमवार और मंगलवार को साकेत अदालत के बाहर वकीलों ने एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक पर कथित तौर पर हमला किया।

पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। कुछ वकील संघों ने हाल की घटनाओं से संबंधित वीडियो दिखाने से मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। पीठ ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई बुधवार को होगी।

केन्द्र ने अपने आवेदन में अदालत से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि उसका तीन नवम्बर का आदेश किसी और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक तो नहीं लगाता है। गौरतलब है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद शनिवार से पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच तनाव बना हुआ है। इस विवाद में 20 सुरक्षाकर्मी और कई वकील घायल हो गये थे।

Web Title: Delhi Police vs Lawyers govt says the order for action against lawyers should not apply to subsequent events

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे