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दिल्ली: मास्क नहीं लगाने पर होने वाले चालान की संख्या लगातार 16वें दिन 1000 से कम

By भाषा | Updated: August 1, 2021 16:25 IST

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नयी दिल्ली, एक अगस्त दिल्ली पुलिस द्वारा मास्क नहीं लगाने की वजह से किए जाने वाले चालान की संख्या शनिवार को लगातार 16वें दिन 1000 से कम रही। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई को मास्क नहीं पहनने पर 1,113 चालन काटे गए थे और उसके बाद से पुलिस के चालान की संख्या तीन अंकों में बनी हुई है।

पुलिस ने कहा कि फेस मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने पर 16 जुलाई को 988 चालान काटे गए थे, 18 जुलाई को चालान की संख्या 870 थी जबकि 19 जुलाई को 822, 20 जुलाई को 790, 21 जुलाई को 739, 22 जुलाई को 539, 23 जुलाई को 689, 24 जुलाई को 784, 25 जुलाई को 755, 26 जुलाई को 684, 27 जुलाई को 775, 28 जुलाई को 662, 29 जुलाई को 771, 30 जुलाई को 718 और 31 जुलाई को 738 चालान काटे गए।

शनिवार को पुलिस की तरफ से कुल 833 चालान जारी किए गए थे।

पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़े में बताया गया कि इनमें से 37 लोगों का चालान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से हुआ, 34 लोगों का सार्वजनिक जगह पर थूकने के लिए और 22 लोगों का शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन के लिये हुआ।

इसमें कहा गया कि दो लोगों का चालान लोगों की भीड़ जुटाने और सम्मेलन करने के लिये किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं लगाने पर कुल 1,64,562 लोगों का चालान किया गया।

इसी अवधि के दौरान पुलिस ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर 26,155 चालान काटे जबकि लोगों की भीड़ जुटाने और सम्मेलन करने पर 1,558 चालान किए गए। आंकड़ों के मुताबिक इसके अलावा थूकने पर 740 लोगों का चालान किया गया जबकि शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर 1481 चालान किए गए।

आंकड़ों के मुताबिक 19 अप्रैल से 31 जुलाई की अवधि के दौरान कुल 1,94,496 चालान जारी किए गए।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बस संचालकों को 26 जुलाई से सीटों की पूर्ण क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दे दी थी जबकि सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामलों में कमी आने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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