अमूल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल, फेसबुक से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: December 13, 2020 20:38 IST2020-12-13T20:38:18+5:302020-12-13T20:38:18+5:30

अमूल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल, फेसबुक से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल और फेसबुक से जवाब मांगा है। कंपनी ने कुछ निश्चित वीडियो को हटाने की मांग की है, जिन्हें कथित तौर पर गाय के प्रति क्रूर करार दिया गया है।
दो सोशल मीडिया मंचों के अलावा इन वीडियो को अपलोड करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वीडियो को हटाने संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
अदालत ने वीडियो डालने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा कि जीसीएमएमएफ अथवा उसके सदस्य गाय के प्रति क्रूरता में किस तरह शामिल थे और वीडियो में अमूल का मस्कट क्यों इस्तेमाल किया गया?
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2021 के लिए निर्धारित की।
कंपनी ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक से उक्त दावा करने वाले वीडियो को हटाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया।
याचिका में दावा किया गया कि इन वीडियो को डालने वाले व्यक्ति ने उन्हें निशाना बनाया है।
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