दिल्ली उच्च न्यायालय का सुशांत सिंह राजपूत पर कथित रूप से आधारित फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार

By भाषा | Updated: July 7, 2021 18:02 IST2021-07-07T18:02:32+5:302021-07-07T18:02:32+5:30

Delhi High Court refuses to stay further telecast of film allegedly based on Sushant Singh Rajput | दिल्ली उच्च न्यायालय का सुशांत सिंह राजपूत पर कथित रूप से आधारित फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय का सुशांत सिंह राजपूत पर कथित रूप से आधारित फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार

नयी दिल्ली, सात जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर कथित रूप से आधारित फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ के आगे प्रसारण पर रोक लगाने के लिए कोई निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। यह फिल्म एक वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हम इसे 14 जुलाई को देखेंगे, अभी इस चरण में नहीं।’’

एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और पीठ केवल आज के लिए उपलब्ध है तथा यह इसपर आज सुनवाई करने या नोटिस जारी करने को तैयार नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘मामला 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। आवेदन को भी इसी तारीख के लिए सूचीबद्ध कीजिए। मैं दूसरे अनुमान पर नहीं जाना चाहता कि न्यायाधीश क्या करने जा रहे हैं। मैं इस चरण में नोटिस जारी करने के लिए तैयार नहीं हूं। अपील में, आप जानते हैं कि क्या कठिनाई होती है।’’

सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि वह सिर्फ यह आग्रह कर रहे हैं कि फिल्म का प्रसारण अब और किसी मंच पर नहीं किया जाए।

फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर लाल ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि यदि फिल्म कोई मानहानि करे तो सिंह मानहानि का मामला लेकर आने को स्वतंत्र हैं।

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Web Title: Delhi High Court refuses to stay further telecast of film allegedly based on Sushant Singh Rajput

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