दिल्ली उच्च न्यायालय का दो किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से इनकार
By भाषा | Updated: December 31, 2021 18:52 IST2021-12-31T18:52:38+5:302021-12-31T18:52:38+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय का दो किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने से इनकार
नयी दिल्ली, 31 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति का जमानत देने से इनकार कर दिया है जिसके पास से दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ रोधी कानून के तहत सुनवाई शुरुआती दौर में है और चश्मदीदों से अभी पूछताछ करना बाकी है।
अदालत ने हालांकि, वर्ष 2016 में दर्ज प्राथमिकी पर विचार करते हुए निचली अदालत से तेजी से मामले की सुनवाई का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने हाल में दिए फैसले में कहा, ‘‘ यह तथ्य दर्ज है कि अर्जी देने वाले आरोपी के पास से दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी और निचली अदालत में सुनवाई शुरुआती स्तर पर है और संबंधित अभियोजन को गवाहों से अब भी पूछताछ करनी है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हालांकि, इसके साथ ही मामला 2016 से सबंधित होने के तथ्य पर विचार करते हुए संबंधित अदालत से सुनवाई तेज करने का अनुरोध किया जाता है।
प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस ने जमानत अर्जी देने वाले व्यक्ति सहित कई लोगों के फोन की कानूनी तरीके से निगरानी की और पाया कि दो लोग पश्चिम बंगाल से हेरोइन की खेप लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली और दिल्ली लाते हैं। इसके आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी के पास से दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।
वहीं, आरोपी ने जून 2016 से ही हिरासत में होने का हवाला दिया और कहा था कि उसकी किसी अन्य जांच में जरूरत नहीं है।
इसमें यह भी कहा गया कि इस मामले में अभी तक अभियोजन ने 28 में से सिर्फ छह गवाहों से ही पूछताछ की है और आवेदक किसी अन्य मामले में संलिप्त नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।