दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ी पर भी लगेंगे नंबर प्लेट
By पल्लवी कुमारी | Updated: July 19, 2018 04:37 IST2018-07-19T04:37:21+5:302018-07-19T04:37:21+5:30
भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न अशोक च्रक ही होता है।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ी पर भी लगेंगे नंबर प्लेट
नई दिल्ली, 19 जुलाई: भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर आसिन राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों की गाड़ियों को भी अब जल्द ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को लिए बड़े फैसले में यह बात साफ कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब जल्द ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के वाहन अब नंबर प्लेट के साथ नजर आएंगे
कोर्ट ने यह फैसला क गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। याचिका में कहा गया था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पहली नजर में ऐसी ही गाड़ियों पर नजर जाता है।
हलफनामे में कहा गया था कि देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों और सचिव (विदेश मंत्रालय) को 2 जनवरी 2018 की तारीख वाले पत्र में ही सुनिश्चित करने को कहा गया था। केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना के जरिए दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया था कि पत्र में उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सूचित किया है कि देश के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के इस्तेमाल वाले वाहन और तमाम सचिवालय के वाहन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं।
बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न अशोक च्रक ही होता है।
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