दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करके भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे दी है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारक शराब दुकानों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी।
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि एल-13 लाइसेंस धारक केवल ऐप या ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर ही शराब की डिलीवरी घर पर करेंगे। शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच पिछले साल और इस साल भी शराब की दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ के दृश्य देखने को मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बदले हुए आबाकारी नियमों से इसमें कमी आएगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी शराब की होम डिलीवरी शुरू कर चुकी है।
हालांकि ये भी बता दें कि फिलहाल दिल्ली में मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि तत्काल इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए पहले शराब की दुकानों को एल-13 लाइसेंस हासिल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी पर दिया था सुझाव
पिछले साल लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने के दौरान शराब की दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।
कोरोना की दूसरी लहर में भी शराब की दुकानें दिल्ली समेत कई राज्यों में बद कर दी गई थी। बहरहाल दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद एक बार फिर अनलॉक की प्रकिया जारी है। दिल्ली में भी ढील दी गई है लेकि शराब की दुकानें अभी बंद हैं।