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घरेलू फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

By सुमित राय | Updated: May 25, 2020 21:41 IST

घरेलू विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, इसके अलावा बसों और ट्रेनों के यात्रियों को भी नियमों का पालन करना होगा।

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ठळक मुद्देदिल्ली सरकार के निर्देश में 14 दिन स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी गई है।कोई लक्षम सामने आने पर संबंधित डीडीएमए/राज्य हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना होगा।

लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच देशभर में करीब दो महीने बाद घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। घरेलू विमानों के साथ-साथ ट्रेन और बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के अलावा 14 दिन स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि घरेलू यात्रा (एयर / ट्रेन / अंतरराज्यीय बस यात्रा) के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। एयरपोर्ट, बस टर्मिनल/स्टॉप और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर समय-समय पर कोविड-19 से जुड़ी जानकारी की अनाउंसमेंट की जाएगी। सभी यात्रियों का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा।

निर्देश के मुताबिक ए सिम्टोमैटिक (बीमारी के लक्षण न होने वाले) यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी और इसके साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। यदि उनमें कोई लक्षम सामने आते हैं तो उन्हें संबंधित डीडीएमए / राज्य हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना होगा।

दिल्ली में कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं 13418 लोग

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 13418 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 261 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य में 6540 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं।

देशभर में 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित

देशभर में कोरोना वायरस से अब तक 138845 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4021 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। हालांकि देशभर में 57720 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक व्यक्ति देश से बाहर चला गया है और देश में कोरोना के 77103 एक्टिव केस मौजूद हैं।

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