दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी

By भाषा | Updated: October 20, 2021 17:20 IST2021-10-20T17:20:14+5:302021-10-20T17:20:14+5:30

Delhi government will give compensation at the rate of Rs 50,000 per hectare to farmers affected by unseasonal rains. | दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी

दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को पहुंची क्षति के लिए दिल्ली सरकार ने प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्व अधिकारी बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और यह काम दो सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। दो महीने के भीतर ही, प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जायेगा ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व में भी उसने किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘दिल्ली के किसानों को बर्बाद हुई फसल को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसान असहाय महसूस न करें।’’

किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में मुख्यमंत्री से बारिश की वजह से फसलों को हुई क्षति के संबंध में मदद मांगने के लिए मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ यह सिर्फ घोषणा नहीं है। आप अपने बेटे के शब्दों पर भरोसा रखें और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी किसानों को मुआवजा मिले।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार फसल क्षति के लिए देश भर की तुलना में सबसे ज्यादा मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारें सिर्फ आठ-दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का ही मुआवजा देती है। 2016 की कृषि जनगणना के अनुसार, दिल्ली में कुल खेती योग्य क्षेत्र 29,000 हेक्टेयर है और लगभग 21,000 किसान इस पर निर्भर है।

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Web Title: Delhi government will give compensation at the rate of Rs 50,000 per hectare to farmers affected by unseasonal rains.

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