दिल्ली सरकार ने कोविड पीड़ित के परिजन को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाली योजना को अधिसूचित किया
By भाषा | Updated: June 23, 2021 00:12 IST2021-06-23T00:12:21+5:302021-06-23T00:12:21+5:30

दिल्ली सरकार ने कोविड पीड़ित के परिजन को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाली योजना को अधिसूचित किया
नयी दिल्ली, 22 जून दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' को अधिसूचित किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 18 मई को की थी।
इस योजना के अंतर्गत हर उस परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह-राशि प्रदान की जाएगी, जिसके सदस्य की कोविड-19 के कारण मौत हो गई और इसके अलावा, अगर मृतक परिवार में एकमात्र कमाने वाला था तो परिवार को 2500 रुपये मासिक सहायता राशि दी जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक, '' सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती करने पर भी विचार करेगी। इसके अलावा, राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताता है।''
इसके मुताबिक, '' मृतक एवं आश्रित दोनों ही दिल्ली के होने चाहिए। मौत की पुष्टि कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के एक महीने के भीतर मौत हुई हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मौत को कोविड मृत्यु के तौर पर सत्यापित किया हो।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।