दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले 10 ताप विद्यूत संयंत्रों को बंद कराने के लिए शीर्ष अदालत में

By भाषा | Updated: June 3, 2021 20:45 IST2021-06-03T20:45:49+5:302021-06-03T20:45:49+5:30

Delhi government in apex court for closure of 10 polluting thermal power plants | दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले 10 ताप विद्यूत संयंत्रों को बंद कराने के लिए शीर्ष अदालत में

दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले 10 ताप विद्यूत संयंत्रों को बंद कराने के लिए शीर्ष अदालत में

नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे शहर के आसपास के कोयले से चलने वाले 10 बिजली संयंत्रों (टीटीपी) को बंद करने का अनुरोध किया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10 ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन टीपीपी से होने वाले प्रदूषण को लेकर सहयोग का अनुरोध किया था, लेकिन "अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूरी कदम उठाएगा और तत्काल आधार पर इन संयंत्रों को बंद करने का निर्देश देगा।"

इन 10 बिजली संयंत्रों में - दादरी एनसीटीपीपी, हरदुआगंज टीपीएस, जीएच टीपीएस (लहरा मोहब्बत), नाभा टीपीपी, रोपड़ टीपीएस, तलवंडी साबो टीपीपी, यमुनानगर टीपीएस, इंदिरा गांधी एसटीपीपी, पानीपत टीपीएस और राजीव गांधी टीपीएस शामिल हैं।

बयान के मुताबिक, ‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’ (टीईआरआई) और ‘ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ द्वारा 2018 में किया गया एक अध्ययन कहता है कि दिल्ली में पीएम 2.5 का 60 फीसदी प्रदूषण शहर के बाहर के स्रोतों से होता है।

एक अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ताप विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए 2022 के अंत तक नए उत्सर्जन नियमों का पालन करने की इजाजत दे दी थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इन बिजली संयंत्रों को दिसंबर 2019 तक संशोधित नियमों का पालन करना था।

दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि नई अधिसूचना के अनुसार, नए नियम नहीं मानने पर टीपीपी बंद नहीं होंगे बल्कि वे जुर्माना देकर अपना काम जारी रख सकते हैं।

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Web Title: Delhi government in apex court for closure of 10 polluting thermal power plants

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