दिल्ली सरकार ने निजी निर्माण स्थलों को 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: September 17, 2021 16:25 IST2021-09-17T16:25:26+5:302021-09-17T16:25:26+5:30

Delhi government directs private construction sites to follow 14-point guidelines | दिल्ली सरकार ने निजी निर्माण स्थलों को 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली सरकार ने निजी निर्माण स्थलों को 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 17 सितंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी निजी निर्माण स्थलों को धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है।

सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी सभी सरकारी एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें 21 सितंबर तक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा।

राय ने कहा कि शहर में कई निजी एजेंसियां निर्माण कार्य कर रही हैं। उन्होंने एलएंडटी, शापूरजी, एनबीसीसी, सहित 50 से अधिक ऐसी कम्पनियों के साथ बैठक की।

उन्होंने कहा, ‘‘निजी निर्माण स्थलों को 15 दिनों में धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है।’’

मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले साल निर्माण कार्यों के दौरान आई परेशानियों पर भी चर्चा की।

इन 14 सूत्री दिशा-निर्देशों के तहत निर्माण स्थलों को टिन की चादरों का उपयोग कर चारों ओर से घेरना आवश्यक है। इसके अलावा, 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़े निर्माण स्थल पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ तैनात करना जरूरी है। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों का भी पूरी तरह ढंका होना जरूरी है। स्थल के निर्माण या उसे ध्वस्त (सी एंड डी) करने के बाद किसी अपष्टि सामग्री का सड़क किनारे ढेर ना लगे। इसके अलावा खुले में पत्थर काटने की भी अनुमति नहीं होगी।

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Web Title: Delhi government directs private construction sites to follow 14-point guidelines

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