दिल्ली: कोर्ट ने AAP विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का लिया संज्ञान

By भाषा | Updated: August 30, 2019 14:15 IST2019-08-30T14:15:28+5:302019-08-30T14:15:28+5:30

इनके खिलाफ भादंवि की धारा 384, 387, 201, 120बी और सशस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला सितम्बर 2016 का है। दो प्रॉपर्टी डीलर दीपक शर्मा और रिंकू दीवान ने सिंह और उसके साथी सतीश और देवेन्द्र पर धन उगाही का आरोप लगाया था।

Delhi: Court takes cognizance of the chargesheet filed against AAP MLA Gulab Singh | दिल्ली: कोर्ट ने AAP विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का लिया संज्ञान

दिल्ली: कोर्ट ने AAP विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का लिया संज्ञान

दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक गुलाब सिंह और अन्य के खिलाफ 2016 कथित वसूली मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और अदालत में मौजूद आरोपियों को उसकी प्रति दी।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ सितम्बर की तारीख तय की है। सिंह अभी दिल्ली के मटियाला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। सिंह के अलावा दिल्ली पुलिस ने मामले में सतीश, देवेन्द्र सिंह, जगदीश चंद्र और नवीन यादव को आरोपी बनाया है।

इनके खिलाफ भादंवि की धारा 384, 387, 201, 120बी और सशस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला सितम्बर 2016 का है। दो प्रॉपर्टी डीलर दीपक शर्मा और रिंकू दीवान ने सिंह और उसके साथी सतीश और देवेन्द्र पर धन उगाही का आरोप लगाया था।

दिल्ली की एक अदालत के सिंह के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने 2016 में गुजरात से गिरफ्तार किया था, जब वह चुनावी दौर पर थे। 

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