दिल्ली की अदालत ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बंद किया

By भाषा | Updated: March 20, 2021 19:43 IST2021-03-20T19:43:59+5:302021-03-20T19:43:59+5:30

Delhi court closes criminal defamation case against Somnath Bharti | दिल्ली की अदालत ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बंद किया

दिल्ली की अदालत ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बंद किया

नयी दिल्ली, 20 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एक महिला पत्रकार द्वारा 2018 में दायर एक आपराधिक मानहानि का मामला बंद कर दिया, क्योंकि महिला ने न्यायाधीश के समक्ष उनकी माफी स्वीकार कर ली।

शिकायतकर्ता, रंजना शर्मा ने भारती के खिलाफ 2018 में एक लाइव टेलीविजन ‘डिबेट शो’ के दौरान उनका नाम लेने के लिए मामला दायर किया था।

भारती ने अदालत के समक्ष कहा कि 20 नवंबर, 2018 को जब वह शिकायतकर्ता के साथ टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस पर थे, ‘‘उन्होंने कुछ बयान दिए थे और वे बयान और उनके शब्द शिकायतकर्ता के लिए नहीं थे, लेकिन अगर उनके शब्दों से किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह उनसे ईमानदारी से माफी मांगते हैं।’’

भारती की माफी के बाद, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता योगेश स्वरूप ने इस मामले में समझौते के लिए सहमति व्यक्त की।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने कहा, ‘‘दी गई दलीलों और आज दोनों पक्षों के दर्ज बयान के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ वर्तमान शिकायत को मामले में समझौते के बारे में शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए समझौता हुआ मानकर बंद किया जाता है।’’

इस मामले में दोषी ठहराया जाने पर भारती को अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती थी।

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Web Title: Delhi court closes criminal defamation case against Somnath Bharti

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