दिल्लीः कर्मचारियों के काम से बचने को लेकर अदालत ने अपनाया सख्त रुख
By भाषा | Published: November 9, 2020 09:27 PM2020-11-09T21:27:13+5:302020-11-09T21:27:13+5:30
नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने ड्यूटी पर बुलाये गये कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से काम करने से बचने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह समय ‘छुट्टियों का नहीं’ है।
जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार ने यहां कड़कड़डूमा जिला अदालत परिसर के कर्मियों को निर्देश दिया कि वे सक्षम प्राधिकार/संबंधित न्यायिक अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना दफ्तर में अपने कार्यस्थल को छोड़कर नहीं जाएंगे।
न्यायाधीश ने स्टाफ को संबंधित न्यायिक अधिकारियों या प्रशासनिक शाखा द्वारा बुलाये जाने पर आने का और नहीं आने की स्थिति में छुट्टी की अर्जी जमा करने का आदेश दिया।
अदालत ने सात नवंबर को जारी परिपत्र में कहा कि जिला न्यायाधीश के संज्ञान में यह बात आई है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक शाखा द्वारा ड्यूटी पर बुलाने पर स्टाफ के कुछ अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से बचते हैं।
इसमें कहा गया कि यह छुट्टी का समय नहीं है और सभी अधिकारियों को अपनी अनुपस्थिति वाले दिन की छुट्टी की अर्जी देनी होगी।
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