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दिल्ली की अदालत ने दंगों के मामले में आगजनी के आठ आरोपियों को बरी किया

By भाषा | Updated: September 11, 2021 19:30 IST

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नयी दिल्ली, 11 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में आगजनी करने के आरोप से आठ लोगों को बरी करते हुए कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और किसी शिकायत में उन पर अपराध को अंजाम देने का आरोप नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री से आरोपपत्र में शामिल की गयी भारतीय दंड संहिता की धारा 436 (आग या विस्फोटक तत्वों से उपद्रव फैलाना) के संबंध में कोई बात निकलकर नहीं आती।

अनेक दुकानदारों की ओर से दर्ज 12 शिकायतों के आधार पर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दुकानदारों का आरोप था कि उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दंगाई भीड़ ने कथित तौर पर उनकी दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की।

आरोपियों को उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में दिये गये बयानों के आधार पर तथा इलाके में बीट अधिकारी के रूप में तैनात पुलिस कांस्टेबलों की पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आईपीसी की धारा 436 को महज पुलिस कांस्टेबलों के बयान के आधार पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस संबंध में 12 शिकायतकर्ताओं ने अपनी लिखित शिकायतों में कुछ नहीं कहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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