नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध की घोषणा की और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी कमी को रोका जा सके और मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
गुप्ता ने एक बयान में कहा, "निवासियों को सलाह दी गई है कि वे गैस एजेंसियों या भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों, क्योंकि बुक किए गए सिलेंडर निर्धारित समय के भीतर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं।" बयान के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने वितरकों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि भंडारण स्थलों से किसी भी प्रकार की सीधी बिक्री अवैध है।
इस बीच, सरकार ने कहा कि उसने आपूर्ति में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। बयान में कहा गया है, "अब वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से ये सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं, पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
उपभोक्ताओं को नजदीकी वितरकों के बारे में जानकारी देने के लिए चुनिंदा एचपीसीएल केंद्र पर ग्यारह हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।" गुप्ता ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के लिए एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।