दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से कहा है कि वह अपने उस फैसले से जुड़े सभी तथ्यों को बेंच के सामने रखे, जिनके आधार पर आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। अब इस मामले पर कोर्ट में आज(7 फरवरी) को सुनवाई होगी।
आम आदमी पार्टी के विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर चुनाव आयोग को दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने निर्देश दिया है कि वह इस बारे में अपने फैसले से जुड़े तथ्यों के बारे में हलफनामा दाखिल करे। ऐसे में आज सुनवाई में कोर्ट के सामने हलफानें को पेश किया जाएगा। वहीं, कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई 7 फरवरी की तारीख तय की थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की खण्डपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मामले के निपटारे तक उप चुनावों की घोषणा न करे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस मामले को खण्डपीठ को भेज दिया था।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द किये जाने के फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी है। आयोग ने 19 जनवरी को लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी से केंद्र सरकार ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए सूचना जारी कर दी थी। ऐसे में अब आज कोर्ट एक बार फिर से मामले पर सुनवाई करेगा।