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क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में दिल्ली के कारोबारी ने अदालत का रुख किया

By भाषा | Updated: October 6, 2021 22:35 IST

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नयी दिल्ली, छह अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक समाचार संस्थान से कहा कि वह कुछ समय के लिए एक बॉलीवुड अभिनेता के बेटे से जुड़े मादक पदार्थों के मामले में दिल्ली के एक कारोबारी के खिलाफ किसी भी सूचना को प्रकाशित नहीं करे।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि वह सात अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश देंगी लेकिन इस बीच ‘ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए’।

उन्होंने कहा, ‘‘आपके मुवक्किल कुछ समय के लिए कुछ प्रकाशित नहीं करेंगे। आप बयान दीजिए या मैं आदेश सुनाऊंगी। जब तक एनसीबी कुछ जारी नहीं करती तब तक वह आज की तारीख में आरोपी नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रही कि कुछ मत छापिए।’’

न्यायमूर्ति पल्ली मनोरंजन क्षेत्र के उद्यमी अर्जुन जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं जिन्होंने अपने खिलाफ मीडिया में अभियान चलाये जाने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया।

अदालत ने अपने आदेश में समाचार कंपनी के हलफनामे को संज्ञान में लिया कि जब तक मामले को नहीं लिया जाता तब तक वह अतीत के घटनाक्रम के संबंध में कोई सूचना प्रकाशित नहीं करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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