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मानहानि मामला: राहुल गांधी सूरत की अदालत में पेश हुए

By भाषा | Updated: October 29, 2021 17:16 IST

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सूरत(गुजरात), 29 अक्टूबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मानहानि मामले के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को गुजरात के सूरत शहर में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। यह मामला ‘मोदी’ उपनाम पर उनकी टिप्पणी से संबद्ध है।

यह तीसरा मौका है जब कांग्रेस सांसद 2019 के मामले के सिलसिले में अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने 26 अक्टूबर को राहुल को 29 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे के बीच अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दोपहर में सूरत हवाई अड्डा पहुंचे और वहां से शहर के अठवालाइंस इलाके में स्थित अदालत के लिए रवाना हुए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने दो नये गवाहों की गवाही के बाद राहुल से अपना आगे का बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इससे पहले, कांग्रेस नेता 24 जून को अदालत में उपस्थित हुए थे।

उल्लेखनीय है कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल इससे पहले अक्टूबर 2019 में अदालत में उपस्थित हुए थे और अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने की बात कही थी।

सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल के खिलाफ मानहानि से संबद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायत दायर की थी।

विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर यह कह कर पूरे ‘मोदी समुदाय’ का अपमान किया कि ‘इन सब चोरों का एक ही उपनाम (सरनेम) मोदी कैसे है?

पूर्णेश मोदी अभी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नीत गुजरात सरकार में मंत्री हैं।

राहुल ने लोकसभा चुनावों से पहले 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कथित तौर पर कहा था, ‘‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी...इन सारे मोदी का एक ही उपनाम कैसे है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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