जेएनयू राजद्रोह: कन्हैया कुमार पर मुकदमे की अनुमति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 23 जुलाई तक का समय
By भाषा | Updated: April 8, 2019 16:07 IST2019-04-08T15:05:54+5:302019-04-08T16:07:05+5:30

कन्हैया कुमार पर कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट समय दिया जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लग सकता है।
पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह नौ फरवरी 2016 में जेएनयू परिसर में हुए समारोह में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था। भाषा निहारिका अनूप अनूप