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दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

By भाषा | Updated: July 30, 2021 22:26 IST

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सासाराम, 30 जुलाई बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने डालमियानगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने 14 नवंबर 2020 को बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या मामले में डालमियानगर थाना अंतर्गत गंगौली गांव निवासी और अभियुक्त बलिराम सिंह को फांसी और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में प्रशासन को आठ लाख रुपये देने का निर्देश भी दिया है।

विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया की 14 नवंबर 2020 को बच्ची खेल रही थी तभी अभियुक्त उसे लालच देकर अपने घर ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया। पहचान उजागर होने की डर से एवं साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को अपने ही घर में रखे लकड़ी के एक बक्से में छिपा दिया तथा अपने घर से भाग कर गांव में ही दूसरी जगह छिप गया था।

उन्होंने बताया कि वारदात के एक घंटे बाद बच्ची के परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन के दौरान अभियुक्त के साथ बच्ची को देखने की बात पता चलने पर ग्रामीणों के सहयोग से उसे गांव से ही पकड़ लिया गया।

कड़ी पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उसके घर में रखे बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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