बहराइच में डेढ़ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

By भाषा | Updated: August 16, 2021 20:00 IST2021-08-16T20:00:07+5:302021-08-16T20:00:07+5:30

Death penalty for raping one and a half year old girl in Bahraich | बहराइच में डेढ़ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

बहराइच में डेढ़ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

बहराइच जिले की एक अदालत ने डेढ़ वर्ष की बच्‍ची से बलात्‍कार के बाद उसकी हत्‍या के दोषी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।बहराइच के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि इसी वर्ष 22 जून को नानपारा थानांतर्गत ग्राम पतरहिया में आरोपी परशुराम (30) ने डेढ़ साल की बच्ची से बलात्कार किया था। निर्दयता के कारण बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म समेत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर दस दिन पूर्व अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (दुष्कर्म और पॉक्सो कानून) नितिन पांडेय ने 10 दिन के रिकॉर्ड समय में आठ पेशियों में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी परशुराम को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने सोमवार को बताया कि बहराइच के अदालती इतिहास में दूसरी बार किसी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गयी है। इससे पूर्व, करीब 20 साल पहले न्यायाधीश सी.एन. मिश्र ने एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी।पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि 22 जून को परशुराम नानपारा थाना अंतर्गत पतरहिया गांव में घर के आंगन में सो रही बच्ची को उठा ले गया था। उसने पास के एक स्कूल में बच्ची के साथ दुराचार किया। ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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Web Title: Death penalty for raping one and a half year old girl in Bahraich

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