फिरोजाबाद में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

By भाषा | Updated: September 18, 2021 17:25 IST2021-09-18T17:25:36+5:302021-09-18T17:25:36+5:30

Death penalty for raping minor Dalit girl in Firozabad | फिरोजाबाद में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद (उप्र) 18 सितंबर फिरोजाबाद जिला न्यायालय की पोक्‍सो अदालत ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना ढाई वर्ष पुरानी है। यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो अदालत) कमल सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल 2019 को फिरोजाबाद जिले के लाइनपार थाना क्षेत्र में माढई शिकोहाबाद निवासी वीरेंद्र बघेल नामक युवक ने 11 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना लाइनपार में भारतीय दंड संहिता की हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं और पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्‍होंने बताया कि पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत में उक्त मामला विचाराधीन था और आरोपी जेल में बंद था। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश यादव ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी वीरेंद्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई।

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Web Title: Death penalty for raping minor Dalit girl in Firozabad

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