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डीडीएमए ने यमुना नदी के किनारे को छोड़ कर निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति दी

By भाषा | Updated: October 29, 2021 20:31 IST

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नयी दिल्ली,29 अक्टूबर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को कहा कि यमुना नदी के किनारों को छोड़ कर दिल्ली में निर्दिष्ट स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति होगी।

शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई।

आदेश में कहा गया,‘‘ नवंबर के महीने में छठ पूजा आयोजन की अनुमति निरूद्ध स्थानों के बाहर केवल निर्दिष्ट स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से होगी। यमुना नदी के किनारों पर पूजा के लिए कोई स्थल नहीं बनाया जाएगा।’’

गौरतलब है कि डीडीएमए ने दिल्ली में छठ पूजा करने की अनुमति मंगलवार को दी थी। प्राधिकरण ने कहा कि पूजा स्थलों का चयन और उनका प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों के समन्वय के साथ करेंगे।

छठ पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोविड से बचाव के नियमों का पालन अनिवार्य है,जिसमें मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना और सैनेटाइजर का इस्तेमाल शामिल है।

आदेश में कहा गया है कि निर्धारित स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गयी पूजा सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से और उचित निपटान के लिए संबंधित नगर पालिका अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल एकत्र किया जाना चाहिए।

आदेश के अनुसार ,“सभी श्रद्धालुओं को यमुना नदी में खाद्यान्न, तेल आदि पूजन सामग्री प्रवाहित करने से सख्ती से मना किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई भी सामग्री आगे जा कर नदी में नहीं प्रवाहित की जाए।’’

इसमें छठ पूजा के सभी आयोजकों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और यमुना निगरानी समिति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन के संबंध में क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को एक वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

डीडीएमए के आदेश में यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं और आयोजकों सहित लोगों को पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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