डीडीए पार्कों को अब कला और संस्कृति कार्यक्रमों के लिए बुक किया जा सकता है: शहरी निकाय

By भाषा | Updated: October 23, 2021 18:47 IST2021-10-23T18:47:53+5:302021-10-23T18:47:53+5:30

DDA parks can now be booked for arts and culture events: Urban bodies | डीडीए पार्कों को अब कला और संस्कृति कार्यक्रमों के लिए बुक किया जा सकता है: शहरी निकाय

डीडीए पार्कों को अब कला और संस्कृति कार्यक्रमों के लिए बुक किया जा सकता है: शहरी निकाय

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर शैक्षिक संस्थान, निजी फर्म, गैर सरकारी संगठन, आरडब्ल्यूए और आम नागरिक अब कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए विभिन्न डीडीए पार्कों को बुक कर सकते हैं। शहरी निकाय ने शनिवार को यह जानकारी दी । इसका उद्देश्य दिल्ली के हरे भरे स्थानों को और जीवंत बनाना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस नीति को कुछ दिनों पहले ही अमल में लाया गया है।

इस नीति के अनुसार करीब 20 पार्क बुकिंग के लिये उपलब्ध हैं, इनमें लेक पार्क पीतमपुरा, संजय लेक मयूर विहार, इंद्रप्रस्थ पार्क रिंग रोड, स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी, आस्था कुंज पार्क नेहरू पैलेस, कोरोनेशन पार्क बुराड़ी और सतपुला पार्क मालवीय नगर शामिल है।

वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लगभग 800 पार्क हैं, जिनमें स्वर्ण जयंती पार्क, अष्ट कुंज पार्क, कोरोनेशन पार्क, हौज खास पार्क, महरौली पुरातत्व पार्क एवं अन्य प्रमुख हैं ।

अधिकारी ने बताया, ‘‘भारतीय नागरिक और विभिन्न श्रेणियों से संबंधित एजेंसियां ​​डीडीए के कुछ निर्धारित पार्कों में कला और संस्कृति-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए पार्क बुक करने के लिए पात्र होंगी। इसका उद्देश्य शहर के हरित वातावरण को फिर से जीवंत बनाना है ।’’

पिछले साल नवंबर में तैयार की गई नीतियों के अनुसार, पार्कों में बुकिंग के लिए राजनीतिक कार्यों और विवाह समारोहों की अनुमति नहीं होगी।

इसके अनुसार, इसके साथ ही पार्क के अंदर खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी। वहां केवल तैयार भोजन की अनुमति होगी और पार्कों को पहले की तरह साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी भी बुकिंग कराने वालों की होगी ।

अधिकारी ने बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक; स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सोसाइटीज, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या डीडीए प्रबंधन एवं आवास संपदा विनियम 1968 के निपटान के तहत विधिवत पंजीकृत निवासी कल्याण संघ पार्कों की बुकिंग करवा सकते हैं।

शहरी निकाय ने कहा, ‘‘आम जनता को नीति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। यह पहल नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और शहर के प्रसन्नता सूचकांक को बढ़ाने के उद्देश्य से जनता के लिए खुली है।’’

इस नीति के अंतर्गत शामिल पार्कों में चिन्हित सुविधाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

‘श्रेणी ए’ खुले पार्क क्षेत्र को संदर्भित करता है, इसे इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जबकि ‘श्रेणी बी’ में इन पार्कों के भीतर एम्फीथिएटर, बोट क्लब जैसी विशिष्ट सुविधाएं शामिल होंगी।

अधिकारियों ने बताया कि पार्कों की बुकिंग छह से 12 घंटे के लिये होगी और इलाके के अनुसार पार्कों की बुकिंग दर में अंतर होगा । उन्होंने बताया कि डीडीए पार्कों की बुकिंग के बारे में अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि यदि आयोजक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिये प्रवेश टिकट किसी भी श्रेणी में 1,000 रुपये से अधिक है, तो डीडीए नीति के अनुसार निर्धारित बुकिंग राशि के साथ 20,000 रुपये अतिरिक्त वसूल करेगा।

इसके अलावा, पिछले अक्टूबर में, डीडीए ने दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीडीए पार्क को अपनाने के मानदंडों में ढील दी थी।

डीडीए की नीति ‘एडॉप्शन ऑफ पार्क पॉलिसी 2019’ के अनुसार, रख रखाव के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा गोद लेने के लिए तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले पार्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

डीडीए ने उस समय कहा था, ‘‘इस मानदंड में संशोधन किया गया है और अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के तहत गठित प्राधिकरण / बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या डीडीए प्रबंधन और आवास संपदा विनियम 1968 के तहत विधिवत पंजीकृत निवासी कल्याण संघ किसी भी आकार के पार्कों को अपना सकते हैं।’’

इस नीति के अनुसार पार्क शुरू में तीन साल के वास्ते गोद लेने के लिए उपलब्ध होगा । डीडीए की तीन तीन साल की मंजूरी के साथ अधिकतम 12 साल के लिये गोद लिया जा सकता है। जब 12 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तो एजेंसी नए सिरे से इसके लिये आवेदन कर सकती है।

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