दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू

By भाषा | Updated: April 6, 2021 17:01 IST2021-04-06T17:01:37+5:302021-04-06T17:01:37+5:30

Curfew for prevention of Kovid-19 in Delhi from 10 pm to 5 am till 30 April | दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू

दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू

नयी दिल्ली, छह अप्रैल दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गयी है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया गया। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के रात्रि कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा।

कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है।

आदेश के अनुसार, ‘‘ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीटी) में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।’’

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।

इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर दिखाई दे रही है लेकिन लॉकडाउन लगाने के संबंध में कोई फैसला सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नये मामले सामने आये जबकि 15 और लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ कर 11,096 पर पहुंच गयी।

दिल्ली में पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही लोगों के संक्रमित होने की दर भी बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गयी है।

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Web Title: Curfew for prevention of Kovid-19 in Delhi from 10 pm to 5 am till 30 April

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