क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामला : अधिकृत अधिकारी ने मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की

By भाषा | Updated: November 14, 2021 00:37 IST2021-11-14T00:37:33+5:302021-11-14T00:37:33+5:30

Cruise ship narcotics case: Authorized officer did not recover the drug | क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामला : अधिकृत अधिकारी ने मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की

क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामला : अधिकृत अधिकारी ने मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की

मुंबई, 13 नवंबर एनडीपीएस कानून की एक विशेष अदालत ने क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में आरोपी नुपुर सतीजा को जमानत देते हुए कहा कि कथित तौर पर उसके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी ‘गैरकानूनी’ थी क्योंकि यह बरामदगी अधिकृत महिला अधिकारी ने नहीं की थी।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई तट पर दो अक्टूबर को एक क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन को तीन सप्ताह बाद जमानत मिल गयी थी।

मामले में सह-आरोपी सतीजा को 30 अक्टूबर को जमानत दे दी गयी थी लेकिन इसका विस्तारपूर्वक आदेश शनिवार को उपलब्ध हुआ।

अभियोजन ने दावा किया था कि उसके पास से ‘एक्सटेसी’ की चार गोलियां बरामद हुई थी।

विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा कि एक महिला ‘पंच’ गवाह ने आरोपी की तलाशी ली थी लेकिन ‘‘साथ ही कहा कि वहां कोई अन्य महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी और इस उद्देश्य के लिए अधिकृत व्यक्ति ने कोई पंचनामा नहीं किया।’’

अदालत ने कहा, ‘‘अत: एनडीपीएस कानून के एक प्रावधान का उल्लंघन किया गया।

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Web Title: Cruise ship narcotics case: Authorized officer did not recover the drug

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