लाइव न्यूज़ :

क्रूज़ मादक पदार्थ मामले: एनसीबी, समीर वानखेड़े ने वसूली के आरोपों के खिलाफ किया अदालत का रुख

By भाषा | Updated: October 25, 2021 14:11 IST

Open in App

मुंबई, 25 अक्टूबर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और उसके क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े मादक पदार्थ मामले में उनके खिलाफ लगे वसूली के आरोपों में सोमवार को महानगर की एक विशेष अदालत पहुंच गये। एनसीबी और वानखेड ने अदालत में हलफनामे किये हैं।

गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज़ पोत पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज़ से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है।

मादक पदार्थ रोधी एजेंसी और वानखेड़े ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि यह मामले में बाधा उत्पन्न करने और जांच को बाधित करने का एक प्रयास है।

एनसीबी ने हलफनामें में अनुरोध किया है कि मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ जांच बाधित नही होनीं चाहिए, जबकि वानखेड़े ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

मामले में 'स्वतंत्र गवाह' प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोसावी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की है।

सैल ने पत्रकारों से कहा था कि आर्यन को तीन अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर सैम डिसूजा नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपये की मांग करने और मामला 18 करोड़ रुपये पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें ‘‘आठ करोड़ रुपये समीर वानखेडे (एनसीबी के जोनल निदेशक) को देने थे।’’

सैल ने दावा किया था कि वह जल्द ही सबूत भी पेश करेंगे।

एनसीबी और वानखेड़े ने सोमवार को अदालत को सौंपे गए अपने हलफनामे में इन दावों को खारिज किया है।

वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिख, अज्ञात लोगों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिये उनके खिलाफ ''योजनाबद्ध'' कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा मांगी की थी।

वर्ष 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि अत्यधिक सम्मानित सार्वजनिक लोगों ने उन्हें मीडिया के माध्यम से जेल भेजने और बर्खास्तगी की धमकी दी है।

आर्यन अभी मुंबई की आर्थर जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटIND Vs SA 2nd T20I: सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20I में हार के बाद खुद पर और शुभमन गिल पर दोष मढ़ा, बोले, 'अभिषेक हमेशा ऐसा नहीं चल सकते'

क्रिकेटIND Vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में भारत की हार, साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर की

क्रिकेटIND vs SA 2nd T20 Highlights: 51 रनों से जीती साउथ अफ्रीका, 162 पर ऑलआउट टीम इंडिया

क्रिकेटIND vs SA 2nd T20: 7 छक्के 5 चौके, क्विंटन डी कॉक के तूफान में उड़े भारतीय गेंदबाज, 90 रनों की शानदार पारी

क्रिकेटIndia vs South Africa 2nd T20I: 48 गेंद, 0 विकेट और 99 रन, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर बरसे अफ्रीकी बल्लेबाज

भारत अधिक खबरें

भारतजदयू के संपर्क में महागठबंधन के 17-18 विधायक?, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 'खेला', प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा

भारतपीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

भारतवक्फ दस्तावेजः अपलोड की समयसीमा 1 साल और बढ़ाने की मांग, मंत्री किरेन रीजीजू से मिले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य

भारत14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की जनसभा, उप्र कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की बैठक

भारतवन और पुलिस विभाग में 3-3 और अन्य विभागों में 2 प्रतिशत आरक्षण लागू, खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया तोहफा