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क्रूज़ मादक पदार्थ: शाहरुख खान ने मुंबई की जेल में बेटे आर्यन से की मुलाकात

By भाषा | Updated: October 21, 2021 13:07 IST

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मुंबई, 21 अक्टूबर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बृहस्पतिवार को अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई की आर्थर रोड जेल में मुलाकात की।

मुंबई के तट पर क्रूज़ नौका से जब्त किए गए मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान यहां आर्थर रोड जेल में बंद है।

एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख सुबह करीब नौ बजे मुंबई सेंट्रल स्थित जेल पहुंचे और नौ बजकर 35 मिनट पर वहां से रवाना हुए।

अधिकारियों ने बताया कि जेल अधिकारियों ने अभिनेता के परिसर में दाखिल होने से पहले उनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज देखे। दस्तावेजों की जांच के बाद, उन्हें एक टोकन दिया गया, जिसके बाद वह अपने बेटे से मिल पाए। आर्यन एक विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल की सामान्य कोठरी में बंद हैं।

जेल के एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने बेटे के साथ 15 से 20 मिनट बिताए, दोनों के बीच शीशा था और उन्होंने ‘इंटरकॉम’ पर बात की। बातचीत के दौरान चार सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे।

अधिकारी ने बताया कि अभिनेता को जेल नियमावली के तहत उनके बेटे से मिलने की अनुमति दी गई और उन्हें कोई विशेष सहूलियत नहीं दी गई।

शाहरुख के वहां पहुंचने पर कई मीडियाकर्मी और स्थानीय लोग जेल के बाहर एकत्रित हो गए थे। जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में आर्यन (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल थे। अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे।

आर्यन खान ने अब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है, जो 26 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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