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सीमा शुल्क विभाग अधिकारी के खिलाफ माकपा नेता की शिकायत

By भाषा | Updated: March 9, 2021 18:47 IST

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कोच्चि, नौ मार्च केरल के महाधिवक्ता सी पी सुधाकर प्रसाद ने मंगलवार को माकपा के एक स्थानीय नेता की उस शिकायत पर सीमा शुल्क विभाग के एक शीर्ष अधिकारी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें डॉलर तस्करी मामले की एक प्रमुख आरोपी द्वारा मजिस्ट्रेट को दिए गए ‘‘एक गुप्त’’ बयान की सामग्री को सार्वजनिक करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

महाधिवक्ता कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि सीमा शुल्क (रोकथाम) आयुक्त सुमित कुमार को नोटिस के. जैकब की शिकायत के आधार पर जारी किया गया।

यह शिकायत ऐसे समय दी गई है जब कुछ दिन पहले ही डॉलर तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग ने केरल उच्च न्यायालय में दायर एक बयान में दावा किया कि मुख्य आरोपी स्वप्न सुरेश ने तिरुवनंतपुरम स्थित यूएई के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की संलिप्तता वाले कथित रैकेट को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य के खिलाफ कथित चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

कुमार द्वारा दायर बयान से राज्य में एक राजनीतिक हलचल मच गई जहां विधानसभा चुनाव घोषित हो गए हैं। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जबकि राज्य में सत्तारूढ़ माकपा ने चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल उठाया।

सत्तारूढ़ एलडीएफ ने राज्य में सीमा शुल्क विभाग के कार्यालयों की ओर विरोध मार्च निकाले। कुमार ने तब इसे सीमा शुल्क विभाग को ‘‘धमकाने का प्रयास’’ करार दिया।

जैकब ने अपनी शिकायत में दलील दी कि गुप्त बयान को 'प्रकट' करके कुमार ने आपराधिक अवमानना ​​की है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के अनुरोध के लिए उच्च न्यायालय जाने की मंजूरी मांगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार न तो मामले के एक पक्षकार हैं और न ही जांच अधिकारी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सुरेश द्वारा अदालत को दिए गए बयान की सामग्री का खुलासा किया।

माकपा नेता ने आरोप लगाया कि ‘‘अधिकारी केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनका प्रयास केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उच्च न्यायालय को राजनीतिक अखाड़े में तब्दील करना हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘यह भी यथोचित रूप से माना जा सकता है कि इस तरह के बयान को दायर करने का बहुत हद तक उद्देश्य 164 के तहत बयानों की सामग्री को सार्वजनिक करना था।’’

जैकब ने दावा किया कि सीमा शुल्क आयुक्त के कदम ने ‘‘न्याय प्रशासन को प्रभावित करने और उच्च न्यायालय के प्राधिकार और राज्य में न्याय वितरण प्रणाली को कमतर करने के बराबर है।’’

कुमार ने गत शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दायर एक बयान में कहा कि सुरेश ने विजयन, विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन और कुछ मंत्रियों के खिलाफ डालर ‘तस्करी’ के संबंध में ‘‘चौंकाने वाले खुलासे’’ किए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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