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कोविड-19 जांच में पैदा अपशिष्टों के निस्तारण के लिए हैं सीपीसीबी के दिशानिर्देश: दिल्ली सरकार

By भाषा | Updated: December 6, 2020 20:43 IST

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नयी दिल्ली, छह दिसंबर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार, जांच और पृथक-वास से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के निस्तारण के संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देश मौजूद हैं।

जब अदालत ने टेस्ट किट और नमूनों के निस्तारण के बारे में किसी व्यवस्था के बारे में सवाल किया तब दिल्ली सरकार ने बोर्ड द्वारा जुलाई में कोविड-19 मरीजों के उपचार, जांच व पृथक-वास के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों के निस्तारण के लिए जारी किये गये दिशानिर्देश अदालत में दाखिल किया।

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें लाजपत नगर में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रैपिड एंटीजेन परीक्षण में इस्तेमाल किए गए नमूनों के अनुपयुक्त निस्तारण का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता पंकज मेहता ने आरोप लगाया है कि जांच में इस्तेमाल किए गए नमूनों को खुलेआम फेंका जा रह है और जब उन्होंने बड़े पैमाने पर संक्रमण के खतरे की शिकायत की तब संबंधित डॉक्टर ने कहा कि ये नमूने निगेटिव मरीजों के हैं ।

दिल्ली सरकार के वकील संजय घोष एवं वकील नमन जैन ने सुनवाई की पिछली तारीख पर याचिका में किये गये दावे का खंडन किया था। उसके बाद अदालत ने इन अपशिष्टों के निस्तारण से जुड़े दिशानिर्देश और संबंधित प्राधिकरण के बारे में सवाल किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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