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महामारी के दौर में निचली अदालतों के लिए ‘कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल’

By भाषा | Updated: September 26, 2021 16:18 IST

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नयी दिल्ली, 26 सितंबर देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होने पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ‘‘कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल’’ शुरू किया है ताकि न्यायिक अधिकारी अदालत कक्षों में भीड़भाड़ की रोकथाम और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केवल तत्कालिक मामलों पर सुनवाई कर सकें।

विधि मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल मामलों को सही तरीके से व्यवस्थित करने में मदद के लिए ‘केस इन्फोर्मेशन सिस्टम’ (सीआईएस) में विकसित किया गया है।

एक दस्तावेज के अनुसार, प्रोटोकॉल से अदालतें अपने परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से जुड़े खतरों को कम करने के लिए व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से काम कर सकती हैं। इसमें कहा गया है कि इससे जिले तथा निचली अदालतों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में पुणे में स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की एक टीम ने पिछले साल ये प्रोटोकॉल तैयार किए थे जिसमें ऐसे उपाय हैं जिससे जिला अदालतें मामलों को सुनियोजित तरीके से सूचीबद्ध कर सकती हैं, सुनवाई के लिए समय वितरित कर सकती हैं और विभिन्न अदालतों में एक ही वकील से जुड़े मामलों की सुनवाई से बच सकती हैं।

दस्तावेज में कहा गया है कि इससे वादियों, वकीलों, अदालत कर्मियों और न्यायाधीशों समेत सभी पक्षकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रोटोकॉल से न्यायिक अधिकारी अदालत कक्षों में अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए केवल तत्काल मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं और उन मामलों पर सुनवाई टाल सकते हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं हैं।

न्याय विभाग के अनुसार पिछले साल 24 मार्च से 30 सितंबर तक करीब 19,000 जिला अदालतों ने वर्चुअल तरीके से 19,33,492 मामलों पर सुनवाई की। अब देशभर में निचली अदालतों में लोगों की उपस्थिति में मुकदमों पर सुनवाई की जा रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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