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कोविड दिशानिर्देशों, अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में केंद्र, राज्यों से जवाब तलब

By भाषा | Updated: December 9, 2020 22:52 IST

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नयी दिल्ली, नौ दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के पालन जैसे कोविड-19 के दिशा-निर्देशों पर अमल तथा देशभर के अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन समेत कई मुद्दों पर केंद्र एवं राज्यों से बुधवार को ‘‘विस्तृत’’ जवाब देने को कहा।

शीर्ष अदालत कोविड-19 मरीजों के अस्पतालों में उचित उपचार और शवों को सम्मानजनक तरीके से रखने के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।

न्यायालय ने गुजरात के राजकोट में एक विशेष कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की हाल में हुई घटना का संज्ञान लिया। उस घटना में कई मरीजों की मौत हो गई थी तथा इस हादसे के कारण देशभर के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधी उचित उपायों की कमी का मुद्दा उठा था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने और अस्पताल तथा नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसे मुद्दों पर तीन दिन के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा।

न्यायमूर्ति आर. एस. रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह भी पीठ का हिस्सा थे।

पीठ ने राज्यों से भी शुक्रवार तक हलफनामे पेश कर इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा। इसके साथ ही पीठ ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय कर दी।

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों पर स्थिति रिपोर्ट भेजने को कहा है। राज्यों से जानकारी मिलने के बाद अग्नि सुरक्षा पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

इसके बाद पीठ ने गुजरात में और वहां के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के बारे में पूछा तथा कहा कि कितने नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इसके बाद न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन संबंधी कोविड दिशनिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

न्यायालय ने कहा, ‘‘आप सभी उठाये गए कदमों की जानकारी देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कीजिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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