राजस्थान: कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगवाने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी

By विशाल कुमार | Updated: December 30, 2021 13:55 IST2021-12-30T13:52:53+5:302021-12-30T13:55:55+5:30

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि अभी तक, केंद्र सरकार ने यात्रा को प्रतिबंधित नहीं किया है। हम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। पर्यटकों की यात्रा को लेकर हमने 31 दिसंबर के लिए कुछ छूट दी है।

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राजस्थान: कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगवाने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी

Highlightsराजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ओमीक्रोन वैरिएंट उतना घातक नहीं हैमीणा ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों खुराक नहीं लेने वाले सरकारी योजनाओं से वंचित रहें।

जयपुर:राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेने वाले लोग सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिए जाएंगे।

समाचार चैनल इंडिया टुडे से बात करते हुए मीणा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली, वे सरकारी योजनाओं से वंचित रहें।

वहीं राज्य में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वैरिएंट के हालात पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का ओमीक्रोन वैरिएंट उतना घातक नहीं है लेकिन यह बहुत तेजी से फैलता है। हम सावधानी बरत रहे हैं। (राजस्थान में) स्थिति खराब नहीं है, लेकिन जयपुर में खराब है।

कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच राजस्थान के शहरों में पर्यटकों की बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि अभी तक, केंद्र सरकार ने यात्रा को प्रतिबंधित नहीं किया है। हम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। पर्यटकों की यात्रा को लेकर हमने 31 दिसंबर के लिए कुछ छूट दी है।

मीणा ने यह भी कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त टीका उपलब्ध है।

प्रसादी लाल मीणा की टिप्पणी राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करने के एक दिन बाद आई है।

नए आदेश के तहत राजस्थान में सभी पात्र लोगों के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीका अनिवार्य होगा। इस तारीख के बाद टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू का प्रभावी पालना सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, आटो एवं कैब के चालक को टीके की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लगानी होगी। 

वहीं राज्य के सभी सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स पूर्ण टीकाकरण कराने वाले वयस्कों के लिए रात 10 बजे तक खुलेंगे। 

सभी प्रकार के भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। 

सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः पांच बजे से रात्रि 11 बजे तक हो सकेगा। रेस्तरां को होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी।

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