अदालत ने कथित हिरासत यातना मामले में निलंबित सीआईएसएफ अधिकारी की याचिका पर पुलिस से मांगगा जवाब

By भाषा | Updated: December 2, 2021 13:04 IST2021-12-02T13:04:06+5:302021-12-02T13:04:06+5:30

Court will seek response from police on plea of suspended CISF officer in alleged custodial torture case | अदालत ने कथित हिरासत यातना मामले में निलंबित सीआईएसएफ अधिकारी की याचिका पर पुलिस से मांगगा जवाब

अदालत ने कथित हिरासत यातना मामले में निलंबित सीआईएसएफ अधिकारी की याचिका पर पुलिस से मांगगा जवाब

नयी दिल्ली, दो दिसंबर दिल्ली की अदालत ने निलंबित सीआईएसएफ कमांडेंट की याचिका पर पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिकारी ने वर्ष 2019 में उसे हिरासत में रखने के दौरान कथित यातना देने के मामले में दो निरीक्षकों और एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धांत सिहाग ने रंजन प्रताप सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया। सिंह ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस में 20 अक्टूबर 2021 को शिकायत करने के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक दिसंबर को दिए आदेश में दिल्ली पुलिस को इस मामले में 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में सिंह ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2019 में लोधी कॉलोनी पुलिस थाने की पुलिस ने उसे तीन दिन तक हिरासत में रखने के दौरान यातना दी। उन्हें आईएएस अधिकारी के पति की कार में कथित रूप से मादक पदार्थ रखने और फर्जी मामले में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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Web Title: Court will seek response from police on plea of suspended CISF officer in alleged custodial torture case

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