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न्यायालय ने मप्र के डीजीपी से कहा-बसपा विधायक के पति को गिरफ्तार करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई

By भाषा | Updated: March 28, 2021 19:40 IST

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नयी दिल्ली, 28 मार्च उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में वांछित बसपा विधायक के पति की गिरफ्तारी नहीं होने पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही, न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के दो साल पुराने हत्याकांड में बसपा विधायक के पति को पांच अप्रैल तक गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि इसमें नाकाम रहने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय ने डीजीपी को जवाब दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को कब और किन कारणों से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। साथ ही, यह भी सवाल किया कि क्या अब तक गोविंद सिंह को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है?

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने डीजीपी द्वारा दाखिल एक हलफनामे को ''अस्वीकार्य'' करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायालय के 12 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो सकी।

पीठ ने कहा, '' हम डीजीपी को इस न्यायालय के पूर्व के आदेश का अनुपालन करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी करते हैं, जिसमें विफल रहने पर न्यायालय कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगा।''

उच्चतम न्यायालय ने कहा, '' आरोपी को आपराधिक कानून की वाजिब प्रक्रिया से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।''

चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद मार्च 2019 में मप्र के दामोह जिले में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तब इस मामले में गोविंद सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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