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अदालत ‘न्यूजलॉन्ड्री’ के खिलाफ ‘टाइम्स नाउ’ की याचिका पर 22 फरवरी को करेगी सुनवाई

By भाषा | Updated: February 8, 2021 19:08 IST

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मुंबई, आठ फरवरी बंबई उच्च न्यायालय ने ‘न्यूजलॉन्ड्री’ वेबसाइट के खिलाफ न्यूज चैनल ‘टाइम्स नाउ’ की मानहानि याचिका पर 22 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। ‘टाइम्स नाउ’ ने याचिका में आरोप लगाया है कि ‘न्यूजलॉन्ड्री’ वेबसाइट पर चैनल को कथित तौर पर बदनाम करने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

न्यूज चैनल ने अपनी मूल कंपनी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) के जरिए दिसंबर 2020 में ‘न्यूजलॉन्ड्री’ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दाखिल याचिका में मानहानि, मानसिक यातना और प्रताड़ना के कारण 100 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है।

याचिका में ‘न्यूजलॉन्ड्री’ को अक्टूबर और नवंबर 2020 में प्रसारित दो कार्यक्रमों को भी हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता (टाइम्स नाउ) की प्रतिष्ठा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

बीसीसीएल के वकील विजय हीरेमथ ने सोमवार को न्यायमूर्ति ए के मेनन की एकल पीठ के सामने दावा किया कि कार्यक्रम के ‘‘संचालक ने फर्जी, बेबुनियाद और मानहानिकारक’ टिप्पणी की।

‘न्यूजलॉन्ड्री’ ने याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि उसने कभी किसी मीडिया घराने को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया और उसने बस यह टिप्पणी की थी कि तथ्यों के स्थान पर मीडिया संस्थान टीआरपी पर ध्यान दे रहे हैं।

न्यायमूर्ति मेनन ने मामले की सुनवाई 22 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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