धोखाधड़ी के आरोपी को संक्रमण के डर से अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

By भाषा | Updated: May 18, 2021 18:01 IST2021-05-18T18:01:04+5:302021-05-18T18:01:04+5:30

Court to hear plea against anticipatory bail for fear of infection to fraud accused | धोखाधड़ी के आरोपी को संक्रमण के डर से अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

धोखाधड़ी के आरोपी को संक्रमण के डर से अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

नयी दिल्ली, 18 मई उच्चतम न्यायालय मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के लिये तैयार हो गया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि हिरासत के दौरान कोविड-19 संक्रमित हो जाने की आशंका राहत देने का मान्य आधार हो सकता है। इस याचिका का उल्लेख अत्यावश्यक आधार पर सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष किया गया था जिसने कहा कि याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने 10 मई को यह आदेश सिर्फ कोविड-19 के आधार पर पारित किया था।

मेहता ने कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ठग को जनवरी 2022 तक अग्रिम जमानत देने का आदेश सिर्फ कोविड-19 के आधार पर दिया। यह ठग धोखाधड़ी के 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी है।”

इस पर पीठ ने कहा, “हम इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।”

उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि गिरफ्तारी के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत को तीन जनवरी 2022 तक की सीमित अवधि के लिये बढ़ाया जाता है।

उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए यह शर्त भी लगाई थी कि याचिकाकर्ता पुलिस की जांच को बाधित नहीं करेगा और संबंधित निचली अदालत की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court to hear plea against anticipatory bail for fear of infection to fraud accused

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे