तमिलनाडु में बाघ को मारने के आदेश के विरुद्ध याचिका पर अदालत में होगी सुनवाई
By भाषा | Updated: October 4, 2021 20:10 IST2021-10-04T20:10:36+5:302021-10-04T20:10:36+5:30

तमिलनाडु में बाघ को मारने के आदेश के विरुद्ध याचिका पर अदालत में होगी सुनवाई
कोयंबटूर, चार अक्टूबर तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के मसिनगुडी इलाके में वन विभाग द्वारा सोमवार को लगातार 10वें दिन बाघ की तलाश करने के साथ ही, बाघ को मारने के वन विभाग के आदेश के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
मुदुमलाई बाघ अभयारण्य के शिविर से दो हाथियों और तीन कुत्तों की सहायता से वन विभाग के अधिकारी बाघ की खोज कर रहे हैं। तमिलनाडु वन विभाग और केरल तथा कर्नाटक से विशेष कार्यबल के कुल 120 कर्मी इस तलाशी अभियान का हिस्सा हैं।
बाघ अब तक चार लोगों और 20 से ज्यादा पशुओं को मार चुका है। उत्तर प्रदेश की एक कार्यकर्ता संगीता डोगरा और ‘पीपुल फॉर कैटल इन इंडिया-चेन्नई’ के एक अन्य व्यक्ति की और से एक याचिका दायर की गई है। इस बीच, वन विभाग ने स्पष्ट किया कि उनका काम घायल बाघ को पकड़ना है, न कि उसे मारना।
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