जोधपुर (राजस्थान), नौ फरवरी जिला एवं सत्र अदालत 2003 में अदालत में अपने सशस्त्र लाइसेंस से संबंधित एक झूठा हलफनामा कथित तौर पर प्रस्तुत करने के लिए अभिनेता सलमान खान के खिलाफ एक याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुना सकती है।
आवेदनों पर बहस मंगलवार को पूरी हो गई और न्यायाधीश राघवेंद्र कच्छवाला ने 11 फरवरी के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया।
निचली अदालत ने जून 2019 में खान को एक गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि उन्होंने एक गलत हलफनामा प्रस्तुत किया था क्योंकि उनका लाइसेंस खोया नहीं था बल्कि नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।
खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, ‘‘हमने दलील की कि यह हलफनामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि खान एक व्यस्त अभिनेता हैं और उस समय उनके लाइसेंस के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी।
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