कोलकाता निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के भाजपा के अनुरोध पर सुनवाई करेगा न्यायालय
By भाषा | Updated: December 7, 2021 21:28 IST2021-12-07T21:28:47+5:302021-12-07T21:28:47+5:30

कोलकाता निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के भाजपा के अनुरोध पर सुनवाई करेगा न्यायालय
नयी दिल्ली, सात दिसंबर उच्चतम न्यायालय भाजपा की उस याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा जिसमें कोलकाता में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य पदाधिकारियों को व्यापक कार्य योजना तैयार करने तथा पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों को नगर निकाय चुनाव से पहले धमकाया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है।
पीठ ने शुरू में कहा, 'आप देखिए, ये सभी चुनावी मामले हैं और आपको (भाजपा को) जमीन पर लड़ाई लड़नी है। हम विचार नहीं कर सकते और इसकी अनुमति नहीं दे सकते।"
वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब त्रिपुरा में चुनाव पूर्व कथित हिंसा के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की इसी तरह की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई सुनवाई का हवाला दिया।
पीठ ने कहा, “हम केस रिकॉर्ड देखेंगे। हम इस पर (याचिका सूचीबद्ध करने) निर्णय करेंगे।”
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट के अनुसार, भाजपा की याचिका 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर को गृह मंत्रालय को त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया था।
भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार द्वारा दायर अपनी याचिका में कोलकाता में स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के पदाधिकारियों को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने तथा पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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