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न्यायालय ने अस्थायी रूप से दो साल के लिए वकील के वरिष्ठ पद को बहाल किया

By भाषा | Updated: October 28, 2021 20:58 IST

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नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक वकील के वरिष्ठ पद को दो साल के लिए अस्थायी रूप से बहाल कर दिया, जिसे पिछले साल गुजरात उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अदालत और इसकी रजिस्ट्री के खिलाफ उनकी कथित अनुचित टिप्पणी के चलते सर्वसम्मति से वापस ले लिया था।

यह उल्लेख करते हुए कि वह उच्च न्यायालय के विचारों का सम्मान करती है, लेकिन फिर भी अधिवक्ता को "एक और अंतिम मौका" देने का प्रयास किया जाना चाहिए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उच्च न्यायालय है जो देखेगा और यह तय कर सकता है कि वह आगे किसी और अवसर के बिना एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसा व्यवहार करते हैं।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ ने अधिवक्ता की याचिका पर कहा, "हमारा विचार है कि एक जनवरी, 2022 से दो साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता (यतिन एन ओझा) के पदनाम को अस्थायी रूप से बहाल कर न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय को लेना होगा कि अधिवक्ता का व्यवहार स्वीकार्य है या नहीं। इसने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय अस्थायी रूप से उनके पद पर बने रहने या उन्हें स्थायी रूप से बहाल करने का फैसला कर सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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