न्यायालय ने राजकोट में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया

By भाषा | Updated: November 27, 2020 14:19 IST2020-11-27T14:19:48+5:302020-11-27T14:19:48+5:30

Court takes cognizance of fire incident at Kovid Hospital in Rajkot | न्यायालय ने राजकोट में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया

न्यायालय ने राजकोट में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया

नयी दिल्ली, 27नवंबर उच्चतम न्यायालय ने राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में बृहस्पतिवार को आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया और इस मामले में गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी। इस घटना में कई मरीजों की मौत हो गई है।

केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय की पीठ को आश्वस्त किया कि केन्द्रीय गृह सचिव शनिवार तक बैठक आयोजित करेंगे और देश भर के सरकारी अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा निर्देश जारी करेंगे।

गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि गुजरात के राजकोट जिले में निर्दिष्ट कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती पांच मरीजों की मौत हो गई।

उन्होंने यहां पत्रकारों को बताया कि उपचार के लिए भर्ती 26 अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल कर अन्य जगह स्थानांतरित किया गया है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण,न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने देश भर में संक्रमण के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यों को हालात का मुकाबला करना होगा और कोविड-19 महामारी के हालात से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठना होगा।

पीठ ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नीतियां, दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

मेहता ने पीठ से कहा कि कोविड-19 की मौजूदा लहर पहले से अधिक कठोर प्रतीत हो रही है और वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों से हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि हालात के निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख मुकर्रर की।

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Web Title: Court takes cognizance of fire incident at Kovid Hospital in Rajkot

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