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लखनऊ विश्‍वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर अदालत की रोक

By भाषा | Updated: February 15, 2021 20:47 IST

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लखनऊ, 15 फरवरी लखनऊ विश्‍वविद्यालय (एलयू) में सहायक प्रोफेसर के 180 पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है।

हालांकि अदालत ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट दी है। मामला आरक्षण लागू किये जाने के प्रश्न से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने डॉ. प्रीती सिंह की याचिका पर पारित किया। याचिका में सहायक प्रोफेसर के 180 पदों पर भर्ती संबंधी 16 सितम्बर 2020 के विज्ञापन में एंथ्रोपोलॉजी विभाग के चार पदों के विज्ञापन को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में शुरू की गई चयन प्रक्रिया में विश्‍वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण लागू किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

याची का कहना है कि यूनिवर्सिटी को इकाई मानकर आरक्षण लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप एंथ्रोपोलॉजी विभाग के लिए विज्ञापित सहायक प्रोफेसर के चारो पदों पर आरक्षण लागू कर दिया गया है, जबकि याची सामान्य जाति की है और उक्त पद पर चयन का पात्र होने के बावजूद आवेदन करने से वंचित रह गई है।

वहीं याचिका का विरोध करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिवक्ता का कहना था कि सात मार्च, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। लिहाजा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो गई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 इस मामले में लागू नहीं होता और विषय-वार आरक्षण पॉलिसी नहीं अपनाई गई, बल्कि विश्वविद्यालय को एक इकाई के तौर पर मानते हुए आरक्षण लागू किया गया।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उपरोक्त अंतरिम आदेश पारित करते हुए, दो सप्ताह में जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही एंथ्रोपोलॉजी विभाग में याची के लिए एक पद सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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